अगर व्यक्ति की मृत्यु सामान्य रूप से ना होकर किसी एक्सीडेंट बैगेरा में हुयी है तो सबसे पहले हमें इसकी पुलिस रिपोर्ट करवानी चाहिए. अगर व्यक्ति की मृत्यु किसी हॉस्पिटल में हुयी है तो वहा की मेडिकल रिपोर्ट जरुर सम्भाल कर रखे.
स्टेप 1
व्यक्ति की मृत्यु होने के तुरंत बाद ही हमें बीमा क्लेम नही करना चाहिए क्युकी इससे कंपनी को हम पे शक हो सकता है की व्यक्ति की मृत्यु बीमा क्लेम लेने के लिए तो नही हुयी है. इसलिए आप बीमा क्लेम व्यक्ति की मृत्यु से 12 से 20 दिन के अन्दर ही करे.
स्टेप 2
जीवन बीमा डेथ क्लेम करते समय हमारे पास कुछ महतवपूर्ण दस्तावेजों / सर्टिफिकेट या डाक्यूमेंट्स का होना जरुरी है. [ Documents for apply life insurance death claim ]
स्टेप 3
क्लेम फॉर्म को अच्छे से भरे और एक क्लेम लेने के लिए आवेदन पत्र तथा साथ में ऊपर दिए हुए सभी डॉक्यूमेंटस लगा कर बीमा कंपनी में जमा करवा दे.
स्टेप 4
बीमा क्लेम से संबंधित सभी कागजात कंपनी में जाम करने के बाद कंपनी के लोग मरने वाले व्यक्ति के बारे में जाँच करने के लिए आ सकते है. जाँच होने के बाद करीब 30 से 45 दिन में आपको बीमा राशी मिल जाएगी.
स्टेप 5
बीमा क्या है ? बीमा के प्रकार ,सिद्धांत और महत्व क्या है ? पूरी जानकारी