प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? | What is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? Purpose, Required Documents
सरकारी सब्सिडी का भुगतान : क) किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर और बीमांकिक प्रीमियम की दर के अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी की दर माना जायेगा जिसकी भागीदारी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर रूप में वहन की जायेगा ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे करती है काम?
इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें फसल खराब होने या उसे नुकसान पहुंचने पर बीमा कवर मिलता है। अगर किसान की फसल प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो जाती है, तो इसमें सबसे पहले 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इस संदर्भ में सूचित करना है।
प्रधानमंत्री फसल योजना के उद्देश्य
- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
- किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।
फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप इस मुख्य योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इन मुख्य के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान आईडी कार्ड
- ऐड्रेस प्रूफ
- खसरा नंबर का पेपर
- खेत का खाता नंबर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता
- फसल की बुवाई के लिए शुरू किए हुए दिन का ब्यौरा
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है। इस योजना के तहत किसान अपनी ज़मीन पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है साथ ही किसान किसी उधार की पर ली गयी ज़मीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है।
देश क उन किसानो का इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो।
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किसान का आई डी कार्ड
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आधार कार्ड
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राशन कार्ड
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बैंक खाता
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किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर ID कार्ड )
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खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
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खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
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आवेदक का फोटो
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किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख
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प्रधानमंत्री फसल योजना वार्षिक बीमा चक्र
आरएमए और बीमा उद्योग की गतिविधियां एक समय सारिणी का पालन करती हैं जिसे बीमा चक्र के रूप में जाना जाता है। चक्र तब शुरू होता है जब आरएमए अगले फसल वर्ष के लिए बीमा उत्पादों के बारे में जानकारी जारी करता है, और अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम में बदलाव के साथ समाप्त होता है।
प्रधानमंत्री फसल योजनाआवेदन कैसे करेकर सकते हैं:-
स्टेप 1
- आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना है
- फिर यहां पर ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें
- इसके बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, लेकिन अगर आपका यहां खाता नहीं है तो अतिथि किसान के रूप में आप यहां लॉगिन कर सकते हैं
- फिर सभी जरूरी दस्तावेज नाम, आयु, राज्य और पता आदि दर्ज कर दें
- आखिर में सबमिट कर दें।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता संख्या (आधार से लिंक वाला)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- खेत का खसरा नंबर
- निवास का प्रमाण पत्र
- खेत किराए का है, तो मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी भी लगेगी।