बैंक से लोन लेनेवाले की मौत हो जाए तो लोन का क्या होगा ?

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बैंक से लोन लेनेवाले की मौत हो जाए तो लोन कौन चुकाएगा?

बैंक बिजनेस लोन देने के समय ये सुनिश्चित कर लेती है कि बिजनेस डूबने पर या कर्जदार की मौत होने पर कर्ज कौन चुकाएगा. लोन का इंश्योरेंस करा के कर्जदार से उसका प्रीमियम भी लिया जाता है.

बैंक से लोन लेनेवाले की अगर मौत हो जाए तो कर्ज कौन चुकाएगा? जानिए सवाल का जवाब

कर्जदार की मौत के बाद बैंक लोन चुकाने के नियम

एक समय था जब लोगों को केवल रोटी, अंडे और घरों की ही चिंता रहती थी। लेकिन समय के साथ लोगों की जरूरतें भी बढ़ी हैं। बच्चों की परवरिश से लेकर शादी, बिजनेस, नया घर, कार आदि कई ऐसी जरूरतें हैं जो हमारी आमदनी से पूरी नहीं होती। ऐसे में एक विकल्प है, पैसा पाने का। बैंक जरूरत के हिसाब से तरह-तरह के कर्ज देते हैं।

बैंक विभिन्न ब्याज दरों पर व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, कार ऋण, व्यवसाय ऋण और शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं। उधारकर्ता को अवधि के अंत तक सभी ऋण चुकाने होंगे, तभी वह मुक्त होगा। अक्सर ऐसा होता है कि किसी दुर्घटना, बीमारी या अन्य कारणों से कर्ज लेने वाले की अचानक मौत हो जाती है। तो इस बिल का क्या होगा?

बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? बिहार के कटिहार में एसबीआई के निदेशक विजय प्रसाद ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उधारकर्ता की मृत्यु के बाद भी बैंक को उसका पैसा वापस मिल जाता है। बैंक मैनेजर ने विस्तार से बताया कि पैसे चुकाने के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या है कानून।

होम लोन हो तो | होम लोन का बकाया

यदि किसी ने होम लोन लिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका उत्तराधिकारी, जिसके पास मृतक की संपत्ति का अधिकार है, बैंक को पैसा चुकाने के लिए जिम्मेदार होगा। कानूनी तौर पर वह बैंक की फीस चुकाए बिना प्रॉपर्टी मैनेजर नहीं बन सकता। यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक संपत्ति को जब्त कर सकता है। बैंक उधारकर्ता की संपत्ति बेचकर अपना पैसा निकालता है और शेष राशि को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करता है। जब आप बैंक से ऋण देते हैं तो ग्राहकों को बीमा अवधि के बारे में भी सूचित किया जाता है, ताकि पैसा सुरक्षित किया जा सके। बीमा के मामले में, उधारकर्ता की मृत्यु के बाद, बीमा कंपनी बैंक को पैसे वापस कर देती है। बैंक प्रबंधक, विजय बताते हैं कि यदि ऋण बीमा द्वारा कवर किया गया है, तो बैंक बीमा कंपनी से पैसे ले सकता है।

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कानूनी उत्तराधिकारी के पास दो अन्य विकल्प हैं। वह चाहे तो उसे एक बार ठीक कर सकता है या अपने नाम ट्रांसफर कर सकता है, जो बाद में वापस कर दिया जाएगा।

कार लोन | कार लोन हो तो क्या होगा

यहां भी यही नियम लागू होता है। कर्जदार की संपत्ति के बदले बाइक, कार या अन्य वाहन (जिस पर कर्ज लिया गया था) को पकड़कर बैंक उसे बिक्री के लिए रख देता है और उनका पैसा वापस मिल जाता है। यदि इससे ऋण नहीं चुकाया जाता है, तो मृतक की अन्य संपत्ति जैसे घर, जमीन आदि की बिक्री से धन एकत्र किया जाता है।

कार लोन की स्थिति में बैंक परिवारवालों से संपर्क करते हैं. अगर बॉरोअर का कोई कानूनी उत्तराधिकारी है, जो कार रखना चाहता है और बकाया चुकाने को तैयार है तो वो इसे रखकर बकाया चुका सकता है और अगर नहीं तो फिर बैंक वो गाड़ी जब्त करके उसे बेचकर बकाया निकालते हैं.

पर्सनल लोन |पर्सनल लोन हो तो क्या होगा

पर्सनल लोन के मामले में, बैंकों को नॉमिनी नियुक्त करने के लिए कहा जाता है। यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो वारिस को अनुदान का भुगतान करना होगा। हालांकि, व्यक्तिगत ऋण आमतौर पर सुरक्षित ऋण होते हैं और ग्राहक ईएमआई राशि के साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। ऐसे में कर्ज लेने वाले की मौत के बाद लोन की बाकी रकम बीमा कंपनी से मिल जाती है.

व्यवसाय लोन का बकाया

जब आप व्यवसाय ऋण देते हैं, तो बैंक यह सुनिश्चित करता है कि यदि व्यवसाय विफल हो जाता है या उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो कोई व्यक्ति धन वापस कर देगा। बीमा पॉलिसी के साथ, राशि उधारकर्ता से वापस ले ली जाती है और उधारकर्ता की मृत्यु के बाद, शेष राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होती है। बिजनेस लोन के मामले में, लोन की राशि के बराबर की कोई भी संपत्ति जैसे घर, जमीन, सोना, स्टॉक, FD, आदि का भुगतान किया जा सकता है। वचन के रूप में दिया। कर्जदार की मौत के बाद कर्ज की वसूली कर उन्हें ले जाया जाता है।

क्रेडिट कार्ड का भुगतान कौन करता है?

आजकल बहुत से लोग अपनी जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड रखते हैं। क्रेडिट कार्ड से भुगतान निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। भुगतान न करने पर दंड, ब्याज आदि का परिणाम होता है। यदि भुगतान किए जाने से पहले कार्डधारक की मृत्यु हो जाती है, तो राशि मृतक के उत्तराधिकारियों से उसकी संपत्ति के माध्यम से एकत्र की जाती है।

पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन ऐसे उधार है, जिनका कोई कॉलेटरल नहीं होता है, जिसके चलते बैंक बकाया रकम कानूनी उत्तराधिकारी या परिवारवालों से नहीं वसूल सकते हैं, कोई को-बॉरोअर है तो वो यह लोन चुका सकता है. हालांकि, ऐसा न होने पर बैंक को इसे एनपीए यानी नॉनपरफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर करना पड़ता है.

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